31 दिसंबर नहीं अब इस तारीख तक करा सकेंगे बैंक KYC... Featured

बोलता गांव डेस्क।। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने बैंक खाते की केवाईसी की डेडलाइन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी 31 दिसंबर तक बैंक केवाईसी नहीं करवाने वाले खाताधारकों का बैंक अकाउंट अब सीज नहीं होगा। RBI द्वारा केवाईसी की डेडलाइन को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक दिया गया है।

 

क्यों जरूरी है केवाईसी अपडेट

केवाईसी अपडेट सिर्फ बैंक खातों के लिए नहीं बल्कि वित्‍तीय कंपनियों, म्‍यूचुअल फंड्स, ब्रोकिंग हाउसेस और डिपोजिटरीज के लिए अनिवार्य है।

 

पैंसों की हेरफेर, गड़बड़ी को रोकने के लिए आरबीआई ने केवाईसी नियमों को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। केवाईसी के जरिए सरकार हर लेनदेन पर नजर रखती है।

केवाईसी के तहत खाताधारकों को अपने पहचान और पते का प्रमाण देना होता है। आरबीआई के नियम के मुताबिक फाइनेंशिय ट्रांजैक्शन के लिए केवाईसी जरूरी है।

जिन बैंक खातों से ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है या जो ज्यादा जोखिम वाले खाताधारक हैं, उन्हें हर दो साल पर अपने बैंक खाते में केवाईसी अपडेट करवानी पड़ती हैं, जबकि कम जोखिम वाले अकाउंट के लिए 10 साल में एक बार केवाईसी करानी होती है। वहीं जिन बैंक खातों को लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है, उन्हें दोबारा एक्टिव कराने के लिए भी केवाईसी अपडेट कराना जरूरी है।

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