उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फॉर्म 17C को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि हर केंद्र में मतदान की पूरी जानकारी वाले इस फॉर्म को सार्वजनिक करने से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी.
कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के तहत मतदान अधिकारी फॉर्म 17C को भरते हैं. इसमें मतदान करने वालों की कुल संख्या, लिंग का ब्यौरा, मतदान प्रतिशत जैसी जानकारियां दर्ज की जाती हैं. याचिका में कहा गया है कि इस फॉर्म में दर्ज जानकारी सार्वजनिक होने से लोगों को EVM में गिने गए कुल मतों के साथ उसके मिलान की सुविधा मिल सकेगी.
किशोरी लाल शर्मा के साथ कांग्रेस नेता आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा भी मामले में सह-याचिकाकर्ता हैं. ध्यान रहे कि इस मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) पहले ही याचिका दाखिल कर चुके हैं. चुनाव आयोग यह दलील देता रहा है कि हर पार्टी के पोलिंग एजेंट को फॉर्म 17C की कॉपी दी जाती है. हर बूथ के फॉर्म 17C को वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग व्यवहारिक नहीं है.
2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में महुआ मोइत्रा और ADR की याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थीं. तब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी. कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा था कि चुनाव के बीच में अचानक इस तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता. इसके लिए विस्तृत सुनवाई जरूरी है.