नाबालिग से रेप किया, जान से मारने की दी धमकी, बच्ची ने सपा नेता पर लगाए गंभीर आरोप

कुशीनगर में सेवरही नगर के सपा नेता अनूप सोनी पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। दुष्कर्म की शिकार नाबालिग के पिता ने थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में लिखा है कि बीते 11 जनवरी को रात को नौ बजे उसकी नाबालिग बेटी उसे दुकान पर खाना देकर वापस अपने घर जा रही थी। इसी दौरान सेवरही कस्बा निवासी अनूप सोनी उसे जबरन हाथ पकड़ अपनी दुकान के पीछे वाले कमरे में ले गया और बंद कर दिया। इसके बाद उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। वह चीखती चिल्लाती रही। लड़की उसकी चंगुल से निकलकर भागी और रोती बिलखती हुई घर पहुंची। उसने रो रोकर परिजनों को पूरी बात बताई। 

 
 
 
 

दुष्कर्म किया, जान से मारने की धमकी दी

नाबालिग के पिता ने दर्ज शिकायत में लिखा है कि जब मैंने इस बारे में अनूप सोनी से पूछा तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता के परिजन सेवरही थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई  लेकिन पुलिस ने एएफआई बदल दी और छेड़छाड़ मारपीट का मुकदमा दर्ज करके खानापूर्ति कर लिया। लेकिन जब मामला सुर्खियों में आया तो पुलिस ने फिर से एफआईआर बदलकर दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर जांच शुरू की है।

पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप

अपनी बेटी के साथ हुए कुकृत्य के बाद एक मजबूर बाप ने बताया कि जब मैं सपा नेता के घर शिकायत करने पहुंचा तो उसने जान से मारने की धमकी देते हुए घर से भगा दिया। उसने बताया कि अभी भी सपा नेता पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें नाबालिग सपा नेता अनूप सोनी के घर से निकलते हुए दिखाई दे रही है। नाबालिग के परिजनों का कहना है कि सपा नेता ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी थी।

बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी सपा नेता अनूप सोनी की पत्नी सेवरही नगर पंचायत से चेयरमैन का चुनाव लड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ अनूप सोनी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हैं। इस सम्बन्ध में सीओ तमकुहीराज अमित सक्सेना ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

RO No 13073/15
RO No 13073/15
RO No 13073/15
RO No 13073/15

MP info RSS Feed