तिरुपति के टाटा नगर स्थित प्रताप मूवी थिएटर के बाहर एक भयावह घटना सामने आई है, जहां अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म “डाकू महाराज” की रिलीज के अवसर पर अंधविश्वास के चलते बकरी की बलि दी गई. इसके बाद एक व्यक्ति ने बकरी के खून को फिल्म के पोस्टर पर मलते हुए देखा गया.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस घटना के बाद पेटा इंडिया (PETA) ने इस अमानवीय कृत्य पर कड़ा रुख अपनाते हुए तिरुपति पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने दर्ज किया बयान
पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 325 और 270, आंध्र प्रदेश एनिमल एंड बर्ड्स सैक्रिफाइस (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1950 की धारा 4, 5, 6 और 8, तथा प्रीवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 1960 की धारा 3, 11(1)(a) और 11(1)(l) के तहत FIR दर्ज की है.
पेटा इंडिया ने जारी किया बयान
पेटा इंडिया की क्रूरता प्रतिक्रिया समन्वयक सलोनी सकारिया ने कहा, “किसी जानवर की हत्या कर उसके खून को पोस्टर पर मलना आपको सुपरफैन नहीं, बल्कि खलनायक और अपराधी बनाता है. असली प्रशंसक अपने पसंदीदा सितारों का समर्थन मूवी टिकट खरीदकर या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए करते हैं, न कि हिंसा या क्रूरता से.”
पेटा ने अपनी शिकायत में बताया कि:आंध्र प्रदेश एनिमल एंड बर्ड्स सैक्रिफाइस (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1950 की धारा 4 के तहत किसी जानवर की बलि देना प्रतिबंधित है. धारा 5 के अनुसार, सार्वजनिक धार्मिक स्थलों या उनकी सीमा में बलि देना अपराध है. धारा 6 और 8 के तहत ऐसे अपराधों के लिए सजा और अपराध को संज्ञेय माना गया है. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जानवरों की हत्या केवल लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों में ही की जा सकती है, और नगरपालिका अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए.
अन्य राज्यों में भी है बलि पर प्रतिबंध
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में धार्मिक स्थलों और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं में बलि देना गैरकानूनी है. इसके अलावा, गुजरात, केरल, पुडुचेरी और राजस्थान में भी जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून मौजूद हैं. बालकृष्ण आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR के पुत्र हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के समधी भी हैं .