बोलता गांव डेस्क।।
सुकमा जिले में कक्षा 1 की बच्ची से हुए रेप मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संवेदनशील मामले में तत्परता से कार्रवाई करने पुलिस की प्रशंसा की है.
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एर्राबोर में कन्या आवासीय विद्यालय पोटा केबिन में अध्ययनरत बालिका के साथ हुए दुष्कृत्य मामले में थाना एर्राबोर में पाक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आरोपी माड़वी हिरमा को गिरफ्तार कर लिया है. पाक्सो एक्ट के अंतर्गत आवासीय विद्यालय की अधीक्षिका पर भी पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्परता से की गई कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा पुलिस की प्रशंसा की है.
मुख्यमंत्री ने मामले में आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकरियों को दिए हैं. इस मामले में सुकमा पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंटा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय जांच दल का गठन किया था. जांच दल ने लगभग 50 व्यक्तियों से पूछताछ की और कॉल रिकार्ड देखे. इसके आधार पर पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर माड़वी हिड़मा उर्फ राजू उम्र लगभग 35 साल निवासी एर्राबोर को गिरफ्तार किया है.
प्रकरण में यह भी पाया गया कि प्रकरण में अधीक्षिका हिना ने उक्त आपराधिक घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ कार्यालय एवं पुलिस को उचित समय पर नहीं दी. उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक सरकारी आवासीय विद्यालय के छात्रावास में कक्षा 1 की लड़की से बलात्कार हुआ था. उसने बताया कि आरोपी स्कूल हॉस्टल के चपरासी का पति है.
IPC की इन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला
यह घटना 22 जुलाई की रात है. छह वर्षीय आदिवासी बच्ची ‘पोर्टा केबिन’ स्कूल के छात्रावास में थी. अपराध के संबंध में 24 जुलाई को पुलिस शिकायत दर्ज होने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी (12 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार), 456 (गृह अतिचार ), 363 (अपहरण) और 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.