Madras High Court : एक गांव के ओवरहेड स्टोरेज टैंक में मानव मल मिलाने वाले मामले पर मद्रास उच्च न्यायालय ने याचिका पर स्थिति रिपोर्ट मांगी...और अधिक पढ़ें Featured

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने पुदुक्कोट्टई कलेक्टर, एसपी और डीएसपी मानवाधिकार और सामाजिक न्याय विंग से जातिगत भेदभाव को लेकर दायर याचिका पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है। तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई में वेंगईवयाल गांव का मामला ।

 

शनमुगम ने पुडुकोट्टई जिले में वेंगईवयाल गांव मानव मल-मिश्रित पानी पीने वाले 30 से अधिक परिवारों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए  मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ में एक याचिका दायर की।अरूंथथियार समुदाय जिस इलाके में रहता है, वहां के वेंगईवयल गांव में एक ओवरहेड स्टोरेज टैंक में मानव मल मिलाया गया था। कई बच्चों को कथित तौर पर इस पानी को पीने के बाद उल्टी और दस्त होने लगे।

 

Two tumbler system

दलितों के खिलाफ भेदभाव की एक प्रथा है जहां दलितों को जाति के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक ही गिलास में पीने की अनुमति नहीं है। [1] [2] चाय की दुकान के मालिक दलितों और जाति के सदस्यों के लिए अलग कप रखते हैं। यह प्रथा तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है।.

 

याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। दो गिलास वाली व्यवस्था निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि ओवरहेड स्टोरेज टैंक में मानव मल मिलाने के संबंध में तीन मामले दर्ज किए गए हैं.

.इसके बाद, न्यायाधीशों ने पुदुकोट्टई जिला पुदुक्कोट्टई कलेक्टर, एसपी और डीएसपी मानवाधिकार और सामाजिक न्याय विंग को की गई कार्रवाई पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है

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Last modified on Thursday, 29 December 2022 12:20

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