NHAI की बड़ी लापरवाही; न्यूज एंकर की गई थी जान, अफसरों की टीम ने किया सर्वे, कहा- 13 मीटर चौड़ी सर्विस लेन को 5 मीटर का बनाया। Featured

बोलता गांव डेस्क।। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 12 जनवरी की शाम न्यूज एंकर महिमा शर्मा की सड़क दुर्घटना में हुई मौत नेशनल हाईवे प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है। हादसे का कारण जानने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ ही RTO और नेशनल हाईवे के अफसरों ने मौके का निरीक्षण किया। टीम में शामिल अफसरों ने बताया, पावर हाउस के पास जिस जगह पर दुर्घटना हुई वहां सर्विस लेन क्षमता से काफी कम चौड़ी है। इसमें पता चला कि स्कूटी फिसलने के बाद टैंकर चालक की लापरवाही नहीं मिली। सूत्रों की मानें तो छत्तीगढ़ में पहली बार मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े केस में इस लेबल की जांच हुई है।

 

ट्रैफिक DSP गुरजीत सिंह ने बताया कि दुर्घटनास्थल का दौरा उनके सहित परिवहन विभाग और नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने किया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वर्तमान में 4 फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। फ्लाई ओवर के निर्माण से पहले रायपुर से भिलाई की तरफ की सड़क की लेन 13 मीटर चौड़ी थी। फ्लाई ओवर बनाने के दौरान अधिकारियों ने जो सर्विस रोड बनाई है वह मात्र 5 मीटर चौड़ी है। वाहनों की क्षमता से काफी कम चौड़ी सड़क होने के चलते न्यूज एंकर सड़क दुर्घटना का शिकार हुई है।

 

नए एक्ट के तहत दुर्घटना का कारण जानना जरूरी

DSP गुरजीत सिंह ने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 135 के तहत सड़क दुर्घटनाओं के कारण की जांच के लिए सभी जिलों में संयुक्त रूप से एक कमेटी बनी है। इस कमेटी में RTO, ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे के अधिकारी शामिल होते हैं। तीनों विभाग के अधिकारी व इंजीनियर दुर्घटना स्थल पर जाकर संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हैं। वह दुर्घटना के कारण का पता लगाते हैं और उस कमी को दूर किए जाने को लेकर रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजते हैं।

 

सड़क डायवर्जन में भी भारी लापरवाही

फ्लाई ओवर के निर्माण के दौरान सुपेला घड़ी चौक, चंद्रा मौर्या चौक और पावर हाउस चौक के पास दो-दो कट बनाकर एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने के लिए जगह दी गई है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि एक ही कट से दोनों तरफ के वाहन आना-जाना करते हैं। इससे वहां पर दुर्घटना और जाम की आशंका काफी बढ़ जा रही है।

 

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

RO No 13073/15
RO No 13073/15
RO No 13073/15
RO No 13073/15

MP info RSS Feed