छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान की तिथि तय, आदर्श आचार संहिता लागू Featured

बोलता गांव डेस्क।।

 

रायपुर। नौ अक्टूबर (भाषा) छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है ।

 

 

राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है।

 

 

 

 निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार राज्य में दो चरणों में निर्वाचन कार्य संपन्न कराए जाएंगे। प्रथम चरण में सात नवंबर को 20 विधानसभा क्षेत्रों में तथा दूसरे चरण में 17 नवंबर को शेष 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। प्रथम चरण में कबीरधाम जिला, नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र तथा राजनांदगांव जिले के विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न होगा तथा दूसरे चरण में अन्य जिलों में मतदान होगा।

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण के लिए 13 अक्टूबर को तथा दूसरे चरण के लिए 21 अक्टूबर को निर्वाचन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन होगा।

 

 

प्रथम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तथा दूसरे चरण के लिए 30 अक्टूबर है।

 

 

कंगाले ने बताया कि प्रथम चरण के लिए 21 अक्टूबर को तथा दूसरे चरण के लिए 31 अक्टूबर नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। वहीं प्रथम चरण के लिए 23 अक्टूबर तक तथा दूसरे चरण के लिए दो नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

 

अधिकारी ने बताया कि तीन दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी।

 

उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 51 विधानसभा सीट अनारक्षित है तथा 29 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए और 10 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।

 

कंगाले ने बताया कि चार अक्टूबर 2023 को निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या दो करोड़ तीन लाख 60 हजार दो सौ चालीस है, जिनमें से एक करोड़ एक लाख 20 हजार आठ सौ तीस पुरुष मतदाता और एक करोड़ दो लाख 39 हजार चार सौ दस महिला मतदाता पंजीकृत हैं।

 

उन्होंने बताया कि राज्य में सेवा मतदाताओं की संख्या 19 हजार 839 है। इस प्रकार सेवा निर्वाचकों को मिलाकर राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या दो करोड़ तीन लाख 80 हजार 79 है।

 

अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 85 लाख 88 हजार 520 थी। इस प्रकार मतदाताओं की संख्या में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

 

राज्य में चिन्हांकित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या एक लाख 60 हजार 955 है। राज्य में तृतीय लिंग के कुल 790 मतदाता पंजीकृत हैं। राज्य में कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत है। वहीं कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या सात लाख 23 हजार 771 है तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या एक लाख 86 हजार 215 है। राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,462 है।

 

कंगाले ने बताया कि राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 24109 मतदान केन्द्र हैं। राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे रैंप, पेयजल, विद्युत प्रकाश, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है।

 

उन्होंने बताया कि राज्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 संगवारी मतदान केन्द्र होंगे जो महिला मतदान दल द्वारा संचालित होंगे। पांच आदर्श मतदान केन्द्र भी बनाए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार राज्य के 50 फीसदी मतदान केंद्रों में मतदान दिवस को लाइव वेबकास्टिंग भी कराई जाएगी।

 

कंगाले ने बताया कि अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 80 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले वृद्धजन, 40 फीसदी या इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन और कोविड-19 के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्ररूप के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के पांच दिवस के अन्दर सम्बंधित चुनाव अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिससे वह डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे। ऐसे समस्त पात्र आवेदक मतदाताओं के लिए विशेष मतदान दल का गठन किया जाएगा।

 

कंगाले ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होगी, जबकि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह संख्या 20 होगी।

राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन के सात दिवस के भीतर देनी होगी।

 

उन्होंने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपीएटी का उपयोग किया जाएगा। मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है।

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Last modified on Tuesday, 10 October 2023 07:20

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