बोलता गांव डेस्क।। नगरीय निकाय चुनाव के तहत् 20 दिसम्बर को वोट डाले जायेगें। इस दौरान मतदाता को पहचान पत्र प्रस्तुत करना होता है। मतदाताओं की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में वोटर सर्च की सुविधा दी गई है। जिसमें जाकर मतदाता अपना नाम देख सकते हैं साथ ही फोटो युक्त मतदाता पर्ची भी डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं। इस लिहाज से मतदाता अभी से अपनी पर्ची प्रिंट करवाकर रख सकते हैं। यदि मतदाता के पास पहचान का कोई अन्य मान्यता प्राप्त दस्तावेज उपलब्ध न हो तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता पर्ची का उपयोग कर वह अपना वोट डाल सकता है।
कैसे ढूंढे वोटर सर्च में अपना नाम
मतदाता अपना नाम वोटर सर्च पर ढूंढने के लिए सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट ूूूण्बहेमबण्हवअण्पद पर जाएं। इसके बाद वेब पेज पर उपलब्ध वोटर सर्च आप्शन में जाकर अपने जिले का चयन करें इसके बाद संबंधित निकाय एवं वार्ड का नाम अथवा क्रमांक डाले। तत्पश्चात अग्रेंजी में अपने नाम के प्रथम तीन अक्षर लिखें उदाहरण के तौर पर सुन्दर लाल नामक मतदाता को अपने नाम के प्रथम तीन अक्षर अर्थात एस यू एन की एण्ट्री करने के बाद सर्च बटन दबाने पर अपना नाम मतदाता सूची में दिखाई देगा जिसमें मतदाता का नाम पिता का नाम भाग संख्या, अनुभाग, ईपिक नम्बर, लिंग एवं मतदान केन्द्र भवन का नाम भी दिखाई देगा। अब सबसे दाहिनी ओर मौजूद टैब ‘‘देखे’’ में क्लिक करें, मतदाता को अपनी फोटो युक्त मतदाता पर्ची स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसके बाद प्रिंट आप्शन में जाकर मतदाता सूची प्रिंट कर लें।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता, पहचान पत्र के रूप में इन दस्तावेजों के इस्तेमाल की मंजूरी है-
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र अर्थात ई-पिक कार्ड, बैंक डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस मान्य होंगे।
इन नगरीय निकायों में है चुनाव -
नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के तहत 15 नगरीय निकायों में आम निर्वाचन है। जिसमें 4 नगरपालिक निगम भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली, और बिरगांव, 5 नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर, शिवपुर चरचा, सांरगढ़, जामुल, खैरागढ़ और 6 नगर पंचायतों में प्रेमनगर, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और मारो में आम चुनाव के तहत 20 दिसम्बर को वोट डाले जायेंगे। इसी प्रकार नगरपालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 5 और 25, बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29, राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17, नगरपालिका परिषद गोबरा नवापारा के वार्ड क्रमांक 14, बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 5 एवं 11, कोण्डागांव के वार्ड क्रमांक 12, नगर पंचायत उतई के वार्ड क्रमांक 5, भानुप्रतापपुर के वार्ड क्रमांक 9, बसना के वार्ड क्रमांक 9, आमदी के वार्ड क्रमांक 14, कुरूद के वार्ड क्रमांक 1, मगरलोड के वार्ड क्रमांक 11 और थानखम्हरिया वार्ड क्रमांक 11 में उप निर्वाचन के तहत मतदान होंगे।