बोलता गांव डेस्क।। अगर आप भी अपने फोन में एक से अधिक सिम या मल्टीपल सिम रखते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वरूर्ण खबर है। मोबाइल फोन में सिम कार्ड की संख्या को लेकर सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। ग्राहकों के पास सिम कार्ड की संख्या को लेकर दूरसंचार विभाग ने नया नियम बनाया है। नए नियम के मुताबिक अब ग्राहक 9 से अधिक सिमकार्ड अपने पास नहीं रख सकेंगे।
सिम कार्ड को लेकर सरकार का ऐलान
दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों को अधिकतम 9 सिम कार्ड रखने की इजाजत दी है। अगर आप नौ से अधिक सिम कार्ड रखते हैं तो आपको अपने सिम कार्ड को सत्यापित करवाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। दूर संचार विभाग ने टेलीकॉम उपभोक्ताओं के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। ग्राहकों को अब अधिकतम 9 सिम रखने की छूट दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में इसकी संख्या कम कर 6 की गई है। सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं।
सिम कार्ड को लेकर नया नियम
दूरसंचार विभाग ने बुधवार को सिम कार्ड को लेकर नया नियम जारी किया और मल्टीपल सिम कार्ड रखने पर पाबंदी लगा दी। सरकार ने ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म कर दिया। नए नियम के मुताबिक अब आप 9 से ज्यादा सिम नहीं ऱख पाएंगे। अगर आपको 9 से ज्यादा सिम रखना है तो आपके लिए उन सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। बिना वेरिफाई सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
बंद हो जाएंगे ये नंबर
अगर आपने अपने सिम कार्ड को वेरिफाई नहीं करवाया तो उसे टेलीकॉम कंपनियां बंद कर देंगी। दूरसंचार विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि फाइनेंशियल क्राइम, फिशिंग, वित्तीय अपराधों, आपत्तिजनक कॉल, स्वचालित कॉल और फ्रॉड तो रोकने के लिए उन्होंने मल्टीपल सिम के नियम को सख्त किया है। विभाग ने टेलिकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिया है कि वो 30 दिनों के भीतर उन सिम कार्ड की आउट गोइंग कॉल को बंद करें, जो नियमों के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं। वहीं उन नंबरों पर 45 दिनों के भीतर इनकमिंग कॉल को बंद करने का आदेश दिया गया है। अगर यूजर्स चाहे तो वो अपने एक्सट्रा सिम कार्ड को सरेंडर कर इन झंझटों से बच सकते हैं।