चुनाव हलफनामे में शैक्षिक योग्यता के बारे में झूठी जानकारी देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 'भ्रष्ट आचरण' नहीं: सुप्रीम कोर्ट Featured

चुनाव हलफनामे में शैक्षिक योग्यता के बारे में झूठी जानकारी देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 'भ्रष्ट आचरण' नहीं: सुप्रीम कोर्ट News credit– livelaw.in

बोलता गांव डेस्क।।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि भारत में कोई भी शैक्षिक योग्यता के आधार पर वोट नहीं देता है और इसलिए चुनाव उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी प्रदान करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(4) और धारा 123 (2) के तहत 'भ्रष्ट आचरण' नहीं कहा जा सकता है।

 

जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना पूर्व आईएनवीसी विधायक अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि भाजपा उम्मीदवार हर्षवर्धन बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता से संबंधित गलत जानकारी मतदाताओं के चुनावी अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

 

जस्टिस नागरत्ना ने कहा,

 

"भारत में कोई भी शैक्षिक योग्यता के आधार पर वोट नहीं देता है।" सिंह ने तर्क दिया कि 2007 और 2012 में, जब बाजपेयी ने उसी निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा का चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने शेफ़ील्ड विश्वविद्यालय, इंग्लैंड से बी.टेक के रूप में अपनी शैक्षणिक योग्यता और दिल्ली विश्वविद्यालय से 'मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल' के रूप में उच्चतम डिग्री दिखाई थी। हालांकि, 2017 के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय उन्होंने अपनी योग्यता और इंग्लैंड के सेफर्ड यूनिवर्सिटी से बी.टेक के रूप में उच्चतम डिग्री दिखाई है।

 

इसके अलावा, सिंह ने कहा कि शेफ़ील्ड विश्वविद्यालय से बी.ई. केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है और बीटेक डिग्री नहीं। आरोप है कि उस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों की सूची में बाजपेयी का नाम भी नहीं है।

इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी,

 

"यह कहा जा सकता है कि शेफील्ड विश्वविद्यालय की वर्तनी में त्रुटि शायद ही विचार का विषय है। इसी तरह, इस मुद्दे के बारे में त्रुटि या असंगतता कि क्या प्रतिवादी ने वर्ष 2003 या 2007 में बी.टेक की डिग्री हासिल की है, ये तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि प्रतिवादी के पास बी.टेक की उक्त डिग्री नहीं है।

 

इसी सिलसिले में केवल यह आरोप लगाया गया कि शेफील्ड यूनिवर्सिटी बीटेक की डिग्री नहीं देती बल्कि बीई की डिग्री देती है और उक्त विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों की सूची में प्रतिवादी का नाम नहीं दिखाया गया है। ये आरोप शायद ही बी.टेक की डिग्री पर संदेह करने के लिए पर्याप्त हैं, जिसे प्रतिवादी दावा करता है और नामांकन फॉर्म के साथ दायर हलफनामे में इसका उल्लेख किया गया है।

उक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी कोई आधिकारिक दस्तावेज या कोई अन्य बेदाग दस्तावेज यह दिखाने के लिए दायर नहीं किया गया कि प्रतिवादी ने उस विश्वविद्यालय से कथित डिग्री पास नहीं की थी।"

 

सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादी भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ यह आरोप कि उसने गलत जानकारी दी थी या नामांकन के अपने हलफनामे में अपनी विदेशी डिग्री के बारे में सही जानकारी का खुलासा करने में विफल रहा है, 1951 अधिनियम के तहत 'भ्रष्ट आचरण' नहीं है। खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

 

 

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