महिलाओं को NDA प्रवेश परीक्षा की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश Featured

नई दिल्ली : संघ लोक सेवा आयोग ने अविवाहित महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है. यह कदम पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया है. कोर्ट के अंतरिम निर्देश के अनुपालन में यूपीएससी ने इस परीक्षा के लिए upsconline.nic.in पर आवेदन खोलने का फैसला किया है. इसमें कहा गया है कि शारीरिक मानकों और महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों की संख्या रक्षा मंत्रालय से प्राप्त होने के बाद अधिसूचित की जाएगी. यूपीएससी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 24 सितंबर से 8 अक्टूबर (शाम 6 बजे तक) महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन विंडो खुली रहेगी.

नहीं करना पड़ेगा फीस का भुगतान
कोई भी आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि यानी 8 अक्टूबर 2021 (शाम 6 बजे तक) के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा. महिला उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है.

14 नवंबर को होगी परीक्षा
एक अधिकारी ने बताया कि परीक्षा 14 नवंबर को होनी है. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा , 2021 में महिला उम्मीदवारों का प्रवेश अनंतिम रहेगा और अदालत में लंबित एक रिट याचिका के अंतिम परिणाम या इस तरह के अन्य आदेश के अधीन होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को सुनाया था बड़ा फैसला
लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को पात्र महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए परीक्षा देने की अनुमति दी थी. जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कुश कालरा नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसने संबंधित अधिकारियों को ‘राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा’ में योग्य महिला उम्मीदवारों को उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने की मांग की थी.

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