UPSC प्री क्लियर हुआ है तो मिलेंगे पैसे: छत्तीसगढ़ सरकार देगी 1 लाख, SC-ST कैटेगरी के कैंडिडेट 26 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन Featured

बोलता गांव डेस्क।।IMG 20220719 170034

छत्तीसगढ़ के ऐसे स्टूडेंट जो यूपीएससी प्री की परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें छत्तीसगढ़ की सरकार पैसे देगी। ऐसे कैंडिडेट्स को 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। ये योजना SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 26 जुलाई है।

 

यह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके लिए स्टूडेंट्स को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की तरफ से कैंडिडेट्स को पैसे दिए जाएंगे। इस साल प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 5 जून 2022 को किया गया था।

 

जानकारों के मुताबिक, इस बार UPSC सिविल सर्विस एग्जाम के लिए देश से 11.52 लाख लोगों ने आवेदन किए थे। इन लाखों आवेदनों में से 13,090 उम्मीदवार पास हुए हैं। यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in की मदद से सफल होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट क्रमांक के साथ जारी की है। अब ये सिलेक्टेड लोग मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे।

 

UPSC सिविल सर्विस परीक्षा के माध्यम से भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है।

 

यहां करें आवेदन

 

योजना के लिए अभ्यर्थियों से 26 जुुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप, पात्रता तथा शर्ते आदिम जाति विकास विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास, ब्लाक-डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (नवा रायपुर) के पते पर रजिस्ट्रर्ड डाक से भेज सकते हैं।

 

ये रखना होगा ध्यान

 

कैंडिडेट छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो और इसका प्रमाण पत्र हो।

UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र पेश करना होगा।

यदि पहले भी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो चुका है और राशि प्राप्त कर चुका है तो वह इस योजना के तहत पात्र नहीं होगा।

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

RO No 13073/15
RO No 13073/15
RO No 13073/15
RO No 13073/15

MP info RSS Feed