राहुल गांधी पर दर्ज हो गया एक और केस, बढ़ सकती है मुश्किलें, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु वाले पोस्ट पर फंसे

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए एक विवादित पोस्ट के चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर थाने में दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में नेताजी की मृत्यु की तारीख का उल्लेख कर विवाद खड़ा किया है।

शिकायत और प्रदर्शन

यह शिकायत अखिल भारतीय हिंदू महासभा नामक स्वयंभू हिंदुत्व समूह ने दर्ज कराई है। समूह के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण कोलकाता में एल्गिन रोड स्थित नेताजी के पैतृक आवास के पास प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के पोस्ट को नेताजी के बारे में गलत जानकारी फैलाने वाला बताया।

हिंदू महासभा का आरोप

अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी वही विरासत आगे बढ़ा रहे हैं जिसने नेताजी को कांग्रेस छोड़ने और बाद में देश छोड़ने पर मजबूर किया था। गोस्वामी ने कहा, “राहुल गांधी और उनका परिवार हमेशा से भारत के लोगों की यादों से नेताजी को मिटाने का प्रयास करता आया है। भारत के लोग उन्हें इसके लिए सजा देंगे। हम हमेशा नेताजी के बारे में गलत जानकारी का विरोध करेंगे।”

विवाद की शुरुआत

यह विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की तारीख 18 अगस्त 1945 बताई। यह वही तारीख है जब नेताजी का विमान ताइहोकू (अब ताइपे) में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हालांकि, नेताजी की मृत्यु की सही तारीख की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है, और उनके लापता होने के बाद गठित कई आयोगों ने भी इस पर स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

राहुल गांधी के इस पोस्ट पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसे नेताजी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद स्थापित किया था, ने कड़ी आलोचना की। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी राहुल गांधी के पोस्ट पर तीखा हमला किया है।

यह मुद्दा नेताजी की मृत्यु को लेकर जारी बहस और राहुल गांधी के बयान से जुड़े राजनीतिक विवाद को और गहरा बना रहा है।

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 27 January 2025 11:38

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

RO No 13073/15
RO No 13073/15
RO No 13073/15
RO No 13073/15

MP info RSS Feed