वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी की पहल, रायगढ़ शहर में 3.14 करोड़ के सड़कों के काम स्वीकृत Featured

 

 

  रायपुर, 24 जुलाई 2024/ प्रदेश के वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी.चौधरी की पहल से रायगढ़ शहर में सड़कों के निर्माण के 3.14 करोड़ की स्वीकृति नगरीय प्रशासन विभाग से मिली है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने रायगढ़ के जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों की मांग को पत्र लिखकर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव के समक्ष रखा था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है।

 

      मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए त्वरित निर्णय लेकर कार्य कराए जा रहे है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर 5 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी चौधरी की पहल पर रायगढ़ शहर के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जा रहा है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। वित्त मंत्री श्री चौधरी के निर्देश पर शहर में डामरीकृत सड़कों के निर्माण पर फोकस किया है, जिससे शहर के भीतर लोगों को आवागमन के लिए सुंदर और सुगम सड़कें मिलें। इसके साथ ही रायगढ़ में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी अधोसंरचना विकास को तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। जिससे शहर में सभी वर्गाे की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं जल्द विकसित की जा सके।

 

*3.14 करोड़ से 4 डामरीकृत सड़कों का होगा निर्माण*

 

 जिन सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है वे डामरीकृत सड़कें होंगी। इसमें 1 करोड़ 8 लाख 42 हजार की लागत से वार्ड क्रमांक 21 सर्किट हाऊस से हाऊसिंग बोर्ड तक बीटी रोड, इसी तरह वार्ड क्रमांक 27 अतरमुड़ा से मंगल भवन तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 83 लाख 51 हजार रुपये, वार्ड क्रमांक 32 सर्वेश्वरी स्कूल से 25 एमएलडी एसटीपी प्लांट एवं गीता ट्रेडर्स से बांझीनपाली तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 78 लाख 53 हजार रुपये एवं वार्ड क्रमांक 17 हण्डी चौक से अनाथालय होते हुए नीलांचल भवन तक एवं गणेश मंदिर होते हुए बस स्टैण्ड तक बीटी रोड रिपेयरिंग कार्य हेतु 44 लाख 12 हजार रुपये शामिल है।

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

RO No 13073/15
RO No 13073/15
RO No 13073/15
RO No 13073/15

MP info RSS Feed